नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट पत्नी की हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के आरोपों में घिरे आप विधायक सोमनाथ भारती की याचिका पर आज सुनवायी करेगा. आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के कारण भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट में उनकी अग्रिम याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची लेकिन वह पुलिस के हाथों में नहीं आए.
‘आप’ ने झाड़ा पल्ला
आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ट्वीट करके कहा था कि भारती को सरेंडर कर देना चाहिए. उनको दिल्ली पुलिस की मामले में मदद करनी चाहिए. उनकी इस हरकत से परिवार और पार्टी दोनों शर्मिंदा है. उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने भारती की अग्रिम जमानत की याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में ‘दस्तावेजी साक्ष्य’ भी हैं.
क्या है आरोप
भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी. इसमें भारत पर आरोप लगाया गया था कि वह 2010 में विवाह के बाद से ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. लिपिका ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी थी. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने धमकाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है.