सोमनाथ भारती को आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली : गिरफ्तारी से करीब सप्ताह भर से बचते फिर रहे आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक सोमनाथ भारती ने उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के कुछ घंटों बाद सोमवार रात पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया. आज उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारका कोर्ट में पेश करेगी. आपको बता दें कि भारती की पत्नी ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2015 8:17 AM

नयी दिल्ली : गिरफ्तारी से करीब सप्ताह भर से बचते फिर रहे आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक सोमनाथ भारती ने उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के कुछ घंटों बाद सोमवार रात पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया. आज उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारका कोर्ट में पेश करेगी. आपको बता दें कि भारती की पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है. भारती अपने वकीलों के साथ उत्तरी द्वारका थाने में पहुंचे. उनकी कार बीती रात करीब 10:10 बजे थाने पहुंची. उन्होंने पुलिस के समक्ष खुद को पेश किया. मौके पर मीडियाकर्मियों के सामने भारती ने कार में बैठे बैठे भारतीय संविधान की एक प्रति लहराई जो उन्होंने अपने साथ ले रखी थी.

क्या कहा सोमनाथ भारती ने
सरेंडर करने के बाद सोमनाथ भारती कहा कि वारंट जारी था और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से मुझे समर्पण का आदेश देने तक कानूनी उपायों की मदद ले रहा था. आदेश का पालन करते हुए मैं यहां समर्पण करने आया हूं. उन्होंने कहा कि मैं कानून से भाग नहीं रहा था. मैं भारत के संविधान में दिए गए कानूनी उपायों की मदद ले रहा था. भारती को कार से निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पडा और किसी पुलिसकर्मी ने उनको मदद की पेशकश नहीं की. समर्पण करने से कुछ देर पहले भारती ने कहा कि यह भी बीत जाएगा और सच सामने आएगा.

भारती पुलिस से भाग नहीं कर रहे थे ?
भारती के एक वकील ने कहा कि विधायक के पिता बीमार थे और इसलिए वह शाम तक समर्पण नहीं कर सके जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि भारती पुलिस से भाग नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे बच रहे हैं. उच्चतम न्यायालय से सोमनाथ भारती को राहत नहीं मिलने के कुछ देर बाद आप नेताओं ने पार्टी और खुद को ‘‘और शर्मिंदगी’’ से बचाने के लिए उनसे तुरंत समर्पण करने के लिए कहा. उल्लेखनीय है कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्र की शिकायत पर उत्तरी द्वारका थाने में मामला दर्ज किया गया था.

शाम तक उन्हें करना था सरेंडर
पूर्व प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सोमनाथ भारती के मामले की सुनवाई गुरूवार के लिए स्थगित करते हुए कहा कि उन्हें सोमवार शाम तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है. पीठ ने पूर्व कानून मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि भारती को आत्मसमर्पण के लिए कल तक का समय दिया जाए. भारती अभी फरार हैं. पीठ ने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिए शाम सात बजे तक का समय दिया जाए। पीठ ने कहा, ‘‘ नहीं, हम समय नहीं देंगे. यदि आप चाहते हैं कि आपके मामले पर गुरुवार को सुनवाई हो तो आपको सोमवार शाम तक आत्मसमर्पण करना होगा.’’ सुब्रमण्यम ने कहा कि यह पूरा मामला वैवाहिक विवाद का परिणाम है जिसमें न केवल दंपति बल्कि उनके दोनों बच्चे भी पीडित हैं. अदालत को निचली अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए.

क्या है आरोप
भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी. इसमें भारत पर आरोप लगाया गया था कि वह 2010 में विवाह के बाद से ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. लिपिका ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने धमकाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है.

Next Article

Exit mobile version