सत्र अदालत में ही होगी आसाराम के मुकदमे की सुनवाई

जोधपुर: यौन उत्पीडन के मामले में आसाराम के मुकदमे की सुनवाई अब सत्र अदालत में जारी रहेगी क्योंकि जेल परिसर में सुनवाई से जुडी उच्च न्यायालय की तीन अगस्त वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है. इस अधिसूचना को आरोपी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी थी। इसके बाद न्यायाधीश गोविंद माथुर की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2015 5:00 PM
जोधपुर: यौन उत्पीडन के मामले में आसाराम के मुकदमे की सुनवाई अब सत्र अदालत में जारी रहेगी क्योंकि जेल परिसर में सुनवाई से जुडी उच्च न्यायालय की तीन अगस्त वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है.
इस अधिसूचना को आरोपी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी थी। इसके बाद न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही पीठ ने आसाराम को निर्देश दिए कि उसके समर्थकों को न तो अदालत और न ही जेल एवं अदालत के बीच की सडक पर ही एकत्र होने दिया जाएगा। इसके साथ ही पीठ ने आसाराम को मीडिया के समक्ष कोई भी बयान न देने का निर्देश भी दिया.
अदालत ने अब इस मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है.आसाराम के वकील महेश बोरा के अनुसार, ‘‘अदालत प्रशासन ने अपनी अधिसूचना वापस ले ली है और इससे मामले की सुनवाई सत्र अदालत में होने का रास्ता खुल गया है.” आसाराम पर मंडराने वाले खतरे और उसके समर्थकों द्वारा किए जाने वाले हंगामे का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के बाद आसाराम के खिलाफ मामलों की सुनवाई पांच अगस्त से जेल परिसर में स्थानांतरित कर दी गई थीं.

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