सोमनाथ भारती मामला : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी पत्नी लिपिका मित्रा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा के मामले में मध्यस्थता की संभावनाएं तलाशने के लिए सोमवार को उन्हें पेश होने के लिए कहा है साथ ही कोर्ट ने सोमनाथ भारती को उनके वकील के मौखिक अनुरोध पर अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है. दिल्ली के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 1, 2015 10:04 AM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा के मामले में मध्यस्थता की संभावनाएं तलाशने के लिए सोमवार को उन्हें पेश होने के लिए कहा है साथ ही कोर्ट ने सोमनाथ भारती को उनके वकील के मौखिक अनुरोध पर अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है. दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि लिपिका मित्रा इस मामले में मध्‍यस्थता चाहती हैंतो उसे कोर्ट में पेश होना चाहिए. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था जो आज खत्म हुई जिसके बाद उन्हें द्वारका कोर्ट में आज पेश किया गया.

सोमवार रात किया था सरेंडर
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती से सरेंडर करने को कहा था जिसके बाद वे सोमवार देर रात द्वारका थाने पहुंचे थे. कोर्ट ने कहा था कि यदि वे सरेंडर करेंगे तो उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. गिरफ्तारी से करीब सप्ताह भर से बचते फिर रहे आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के कुछ घंटों बाद सोमवार रात पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था. गौरतलब है कि भारती की पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है.

रो पड़े थे सोमनाथ
बताया जा रहा है कि जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब देते हुए सोमनाथ भारती की आंखे नम हो गयी थी. जांचकर्ता उन्हें द्वारका स्थित उनके आवास पर ले गए थे जहां उनका सामना पत्नी लिपिका से हुआ. उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है. पुलिस ने यहां भारती के खिलाफ दायर प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 212 भी जोड़ दी है. यह अपराधी को पनाह देने से जुड़ी धारा है. पुलिस ने जानकारी दी कि अब तक पांच व्यक्तियों की पहचान हुई है, जिन्होंने फरारी के दौरान भारती को पनाह दे रखी थी.

क्या है आरोप
भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी. इसमें भारत पर आरोप लगाया गया था कि वह 2010 में विवाह के बाद से ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. लिपिका ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने धमकाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है.

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