श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में गोमांस बिक्री पर रोक लगाने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज निलंबित कर दिया है. यह निलंबन दो महीने के लिए किया गया है. आपको बता दें कि सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों का हवाला देते हुए खुद को इसे लेकर असमंजस में बताया था. इस मामले को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उल्लेखनीय है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू हाई कोर्ट ने गौमांस बिक्री पर आरपीसी के तहत प्रतिबंध लगा दिया था.
इधर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में गोमांस प्रतिबंध और अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने आज हंगामा किया. नेकां और कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच चले आए, मेजों पर चढ गए और मार्शलों से भी उनकी भिडंत हुई. मार्शलों के साथ झडप में बांदीपुरा से कांग्रेस विधायक उस्मान अब्दुल मजीद घायल हो गए. नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने गोमांस प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि भाजपा-पीडीपी सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख क्यों किया जबकि सदन गोवध निषेध संबंधी रणबीर दंड संहिता के 1932 प्रावधान को खत्म कर सकता है.
सदन की कार्यवाही शुरु होने पर नेकां और कांग्रेस सदस्य खडे होकर विधानसभाध्यक्ष से मांग करने लगे कि गोमांस प्रतिबंध, बाढ पीडितों का पुनर्वास और राज्य में श्रद्धालुओं पर कर जैसे मुद्दे उठाने के लिए प्रश्न काल को निलंबित किया जाए. अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही जारी रखी तो विपक्ष के कई सदस्य सदन के बीचों बीच चले आए और ‘बाढ पीडितों का शोषण बंद करो’, ‘धार्मिक श्रद्धालुओं पर कर हटाओ’ के नारे लगाने लगे. नेकां सदस्यों ने गोमांस प्रतिबंध के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने इसे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी बताया.