डाक से मतदान कर सकते हैं ऐहतियाती हिरासत में मौजूद मतदाता

नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारियों कोशुक्रवार कोनिर्देश जारी किये कि ऐहतियाती हिरासत में मौजूद सभी मतदाताओं को डाक से मतदान करने का अधिकार दिया जाए. इन राज्यों में आगामी महीनों में चुनाव होने हैं. आयोग ने कहा कि चुनाव आचार संहिता, 1961 के नियम संख्या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 19, 2013 1:45 AM

नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारियों कोशुक्रवार कोनिर्देश जारी किये कि ऐहतियाती हिरासत में मौजूद सभी मतदाताओं को डाक से मतदान करने का अधिकार दिया जाए. इन राज्यों में आगामी महीनों में चुनाव होने हैं.

आयोग ने कहा कि चुनाव आचार संहिता, 1961 के नियम संख्या 18 के अनुसार, ऐहतियातन हिरासत में मौजूद मतदाता डाक से मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार हैं.आयोग ने कहा कि नियम संख्या 21 (1) कहता है कि संबंधित सरकार पीठासीन अधिकारियों को ऐहतियातन हिरासत में मौजूद मतदाताओं के नाम, उनका पता, चुनाव नामांकन संख्या और हिरासत स्थल के बारे में बताएगी.

आयोग ने कहा कि इसके बाद पीठासीन अधिकारी इन मतदाताओं के पास डाक मतपत्र भेजेंगे ताकि वे चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

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