सुप्रीमकोर्ट ने मनरेगा, पेंशन, जनधन योजनाओं के लिए UID के इस्तेमाल की अनुमति दी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मनरेगा, सभी तरह की पेन्शन योजनाओं, प्रधानमंत्री की जनधन योजना और ईपीएफ जैसी योजनाओं के लिये आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति दी.न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस तक आधार कार्ड का इस्तेमाल सीमित करने संबंधी अपने आदेश में संशोधन करते हुये कहा कि आधार कार्ड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 15, 2015 5:27 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मनरेगा, सभी तरह की पेन्शन योजनाओं, प्रधानमंत्री की जनधन योजना और ईपीएफ जैसी योजनाओं के लिये आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति दी.न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस तक आधार कार्ड का इस्तेमाल सीमित करने संबंधी अपने आदेश में संशोधन करते हुये कहा कि आधार कार्ड योजना के बारे में शीर्ष अदालत में निर्णय होने तक यह विशुद्ध रुप से स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर मामला लंबित था. केंद्र के अलावा, आरबीआई, सेबी और कुछ राज्यों ने भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश में नरमी की मांग की थी. भारत के प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू ने इस मुद्दे पर कल शाम तक फैसले का आश्वासन दिया.
गौरतलब है कि सरकार आधार कार्ड का इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए करना चाहती है. लेकिन आधार कार्ड में प्राइवेसी के मामला को लेकर मामला न्यायलय में लटका हुआ था.कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल के बयान को भरोसे लायक मानते हुए याचिकाकार्ताओं से सवाल किया है जब पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की इजाजत दी जा सकती है.

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