कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोलर घोटाले में मुख्य आरोपी सरिता एस नायर और बिजू राधाकृष्णन के खिलाफ दो मामले रद्द करने से आज इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति हारुन अल रशीद ने कहा कि सोलर घोटाला फर्जीवाड़ा का कोई साधारण मामला नहीं है. इसमें मंत्रियों और नेताओं की संलिप्तता के आरोप लगे हैं.
उनके समक्ष सुनवाई के लिए सरिता और राधाकृष्णन की दो अलग अलग याचिकाएं आई थी.
याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अपने मामले रद्द करने की मांग की थी कि उन्होंने शिकायकतकर्ताओं को भुगतान कर मामले को निपटा लिया है. अदालत ने उनसे पूछा कि दोनों लोगों ने जेल में रहते हुए भी धन कैसे हासिल किया.
गौरतलब है कि सरिता और राधाकृष्णन ने ‘टीम सोलर’ नाम से कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी बनाई थी और मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी से संपर्क बनाया था. उन्होंने कई लोगों को यह वादा कर करोड़ों रुपये का चूना लगाया कि वे उन्हें कारोबार में साझेदार बनाएंगे. माकपा नीत एलडीएफ ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ओमन चांडी के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन छेड़ दिया है.