”उबर” का ड्राइवर शिवकुमार है कानूनी दावपेंच का ”मास्टर”

नयी दिल्ली : दिल्ली के उबर कैब रेप मामले में आज तीस हजारी कोर्ट ने ड्राइवर शिवकुमार यादव को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा पर बहस 23 अक्टूबर को होगी. ड्राईवर शिवकुमार यादव के कानूनी दांव पेच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दौरान सख्त टिप्पणी कर चुकी है. कोर्ट ने कहा था […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 20, 2015 12:32 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली के उबर कैब रेप मामले में आज तीस हजारी कोर्ट ने ड्राइवर शिवकुमार यादव को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा पर बहस 23 अक्टूबर को होगी. ड्राईवर शिवकुमार यादव के कानूनी दांव पेच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दौरान सख्त टिप्पणी कर चुकी है. कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह आरोपी शिव कुमार यादव कानून का इस्तेमाल कर रहा है वह सही तरीका नहीं है. उसके हिसाब से कानून चलेगा तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा.

कोर्ट ने कहा था कि इस आधार पर चला गया तो अपराधी को सजा नहीं हो पाएगी, ना ही कोई ट्रायल पूरा हो पाएगा. कोर्ट ने कहा कि आप जो कह रहे हैं, उसका मतलब यह है कि अपराधी को सिर माथे पर बिठा लेना चाहिए. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपी कानूनी दावपेंच का मास्टर है और केस को तोड़ने-मोड़ने के लिए उसने कोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी. इससे पता चलता है कि वह दाव पेंच में कितना माहिर है. आरोपी ने ऐसी योजना तैयार की जो कोई अन्य व्यक्ति करने की सोच भी नहीं सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि इस पद पर होने के बावजूद ऐसा हमारे दिमाग में भी नहीं आता जैसा आरोपी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी कानूनी सलाह दे रहा है जिसके तहत ट्रायल में वकीलों को बदलने से लेकर गवाहों को दोबारा जिरह के लिए बुलाया गया. आरोपी ने कई महीने का वक्त बरबाद किया और ट्रायल में देरी की. आरोपी ने पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया. रेप पीड़िता के लिए कोर्ट में बार-बार बयान देना इतना आसान नहीं होता है.

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