कोलकाता:एएमआरआई अस्पताल पर 5.96 करोड़ जुर्माना

नयीदिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कोलकाता स्थित एएमआरआई अस्पताल को तथा तीन डॉक्टरों को वर्ष 1998 के चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में आदेश दिया कि वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के एक डॉक्टर कुणाल साहा को 5.96 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दें. चिकित्सकीय लापरवाही के चलते डॉ कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 24, 2013 2:10 PM

यीदिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कोलकाता स्थित एएमआरआई अस्पताल को तथा तीन डॉक्टरों को वर्ष 1998 के चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में आदेश दिया कि वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के एक डॉक्टर कुणाल साहा को 5.96 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दें.

चिकित्सकीय लापरवाही के चलते डॉ कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा साहा की एएमआरआई अस्पताल में मौत हो गई थी. डॉ साहा ओहायो में एड्स के अनुसंधानकर्ता हैं. न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने अस्पताल से तथा तीनों डॉक्टरों से कहा कि वे आठ सप्ताह के अंदर डॉ साहा को मुआवजा राशि दें.

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने वर्ष 2011 में डॉ साहा को 1.73 करोड़ रुपये दिए जाने का आदेश दिया था. उच्चतम न्यायालय ने मुआवजा राशि बढ़ाते हुए अस्पताल से कहा कि वह डॉ साहा को छह फीसदी की दर से ब्याज भी दे.

न्यायालय ने कहा कि मुआवजे की कुल राशि में से डॉ बलराम प्रसाद और डॉ सुकुमार मुखर्जी 10…10 लाख रुपये तथा डॉ बैद्यनाथ हलदर 5 लाख रुपये आठ सप्ताह के अंदर डॉ साहा को देंगे.

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