आप की याचिका पर दिल्ली पुलिस और जीएनसीटी को नोटिस

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोगों की सहमति के बाद उनकी संपत्तियों पर लगाए गए पोस्टरों को हटाए जाने के खिलाफ दायर आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 25, 2013 4:28 PM

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोगों की सहमति के बाद उनकी संपत्तियों पर लगाए गए पोस्टरों को हटाए जाने के खिलाफ दायर आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर आप की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. आप ने याचिका में पुलिस और नगर निगम को दिल्ली संपत्ति विरुपकरण रोकथाम अधिनियम की आड़ में घरों से उनके पोस्टर हटाने से रोकने का आग्रह किया है.

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