हार्दिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई स्थगित

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी क्यांेकि उनके वकीलों ने देशद्रोह का आरोप लगाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति केजे ठाकर की खंडपीठ ने 27 अक्तूबर को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 4, 2015 10:38 PM
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी क्यांेकि उनके वकीलों ने देशद्रोह का आरोप लगाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति केजे ठाकर की खंडपीठ ने 27 अक्तूबर को पटेल के वकीलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में लगाए इस आरोप को बताने वाला हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि पुलिसकर्मी जैसे दिखने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने उनका अपहरण किया था.लेकिन हार्दिक के वकील ने आज और समय मांगते हुए कहा कि उन पर देशद्रोह के आरोप वाली प्राथमिकी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है और वे इसी याचिका में हलफनामा दायर करने के उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती देंगे.
दोपहर में, उनके वकील कपिल सिब्बल को सुनने के बाद न्यायूमर्ति वी गोपाल गौडा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह याचिका एक अन्य पीठ को भेजी.इसके बाद, उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी.

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