SC ने कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए आम लोगों की राय मांगी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए आम लोगों की राय मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए आम लोगों से सुझाव मांगा.17 नवंबर तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट परसुझावभेजे जा सकते हैं . […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 5, 2015 3:31 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए आम लोगों की राय मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए आम लोगों से सुझाव मांगा.17 नवंबर तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट परसुझावभेजे जा सकते हैं . उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी राज्यों की बार एसोसिएशनों से जानकारी लेकर अपने सुझाव देने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की अंतिम सुनवाई 18 और 19 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में जजों के नियुक्ति के लिए कॉलोजियम सिस्टम को ही सही ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केन्द्र सरकार प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 20 साल के गहन विचार विमर्श के बाद न्यायिक सुधार के तहत लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से दोबारा लागू होने वाली कॉलेजियम प्रणाली का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है और ‘अपारदर्शी’ होने के कारण यह उचित नहीं है. हालांकि रोहतगी ने मामले में समीक्षा की मांग के विकल्प को खारिज करते हुए कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से समीक्षा का मामला है क्योंकि फैसला विस्तृत है और हजारों पन्नों में है.’ हालांकि महाधिवक्ता ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी तरह के टकराव से इनकार किया. उनका मानना था कि नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी नहीं हों

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