मां से पिता नहीं ले सकता बच्चे का संरक्षण:कोर्ट

मुंबई : बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि अगर कोई महिला अपने पति से अलग हो गयी है तो उसके नाबालिग बच्चे को उसका पिता उसके पास से सिर्फ इस आधार पर नहीं ले जा सकता कि वह कानूनन बच्चे का अभिभावक है. न्यायमूर्ति रोशन दलवी ने हाल में अपने एक फैसले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:37 PM

मुंबई : बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि अगर कोई महिला अपने पति से अलग हो गयी है तो उसके नाबालिग बच्चे को उसका पिता उसके पास से सिर्फ इस आधार पर नहीं ले जा सकता कि वह कानूनन बच्चे का अभिभावक है.

न्यायमूर्ति रोशन दलवी ने हाल में अपने एक फैसले में कहा कि इस तरह के मामले में पिता का यह दावा कि वह बच्चे का कानूनी अभिभावक है कुछ हद ही तक सही है, क्योंकि मां भी कानूनन बच्चे की अभिभावक है और पिता की गैर मौजूदगी में वह पूरी तरह बच्चे की कानूनन अभिभावक होती है.

अदालत ने ललित कुमार यादव के मामले में व्यवस्था दी कि इस तरह के कानूनी संरक्षण में एक योग्य अदालत के आदेश के बिना दखल नहीं दिया जा सकता और उसे अपने पुत्र देवऋषि को अपनी पत्नी के हवाले करने का आदेश दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर यादव ने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया जायेगा. इस बीच न्यायाधीश ने बच्चे की प्रगति रिपोर्ट अदालत में सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया.

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