दिल्ली गैंगरेप केसः बचाव पक्ष की गैरमौजूदगी पर उच्च न्यायालय नाखुश
नयी दिल्ली: राजधानी में पिछले साल 16 दिसंबर को हुये बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड की सुनवाई में बचाव पक्ष के वकीलों के हाजिर नहीं होने पर नाखुशी जाहिर करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वे अदालत से भाग रहे हैं. अदालत ने चेतावनी दी कि यदि वे सोमवार को बहस के लिए […]
नयी दिल्ली: राजधानी में पिछले साल 16 दिसंबर को हुये बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड की सुनवाई में बचाव पक्ष के वकीलों के हाजिर नहीं होने पर नाखुशी जाहिर करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वे अदालत से भाग रहे हैं. अदालत ने चेतावनी दी कि यदि वे सोमवार को बहस के लिए पेश नहीं हुए तो वह अपनी सहायता के लिए वकील नियुक्त करेगी.
अदालत ने कहा, ‘‘ऐसा जान पड़ता है कि जानबूझकर अपील की सुनवाई को बाधित करने की कोशिश की गयी है. ’’ अदालत ने सभी आरोपियों के लिए पेशी वारंट भी जारी किया और जेल प्रशासन को सोमवार को अगली सुनवाई के दिन उन्हें पेश करने का निर्देश दिया.
उच्च न्यायालय चार अभियुक्तों-मुकेश, पवन कुमार गुप्ता, विनय एवं अक्षय को सुनाए गए मृत्युदंड के निर्णय की पुष्टि के लिए निचली अदालत द्वारा भेजे गए मामले पर रोजाना आधार पर अंतिम दलीलें सुन रहा है.