SC ने राहुल के नागरिकता विवाद पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन में कंपनी कानून के अधिकारियों के समक्ष स्वयं को कथित रूप से एक ब्रितानी नागरिक घोषित करने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया. वकील […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2015 11:56 AM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन में कंपनी कानून के अधिकारियों के समक्ष स्वयं को कथित रूप से एक ब्रितानी नागरिक घोषित करने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया. वकील एम एल शर्मा द्वारा अपनी जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई करने की अपील करने पर प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘यह मामला अत्यावश्यक नहीं है.’ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने एक कंपनी बनाने के संबंध में अधिकारियों के समक्ष स्वयं के एक ब्रितानी नागरिक होने का दावा किया था.

Next Article

Exit mobile version