अदालत ने कहा, पुलिस टीपू सुल्तान के जयंती कार्यक्रम की इजाजत दे

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु पुलिस से कहा कि वह एक संगठन को जनवरी में वेल्लूर जिले में 18 वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के जयंती समारोह आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश ने गुडियाथम शहर थाने के निरीक्षक को थामिझागा मक्कल जननायग काच्चि के महासचिव इस्माइल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 25, 2015 6:24 PM
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु पुलिस से कहा कि वह एक संगठन को जनवरी में वेल्लूर जिले में 18 वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के जयंती समारोह आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश ने गुडियाथम शहर थाने के निरीक्षक को थामिझागा मक्कल जननायग काच्चि के महासचिव इस्माइल की याचिका पर यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कार्यक्रम के लिए इजाजत मांगी है.
पुलिस ने 20 नवंबर को अदालत को बताया कि उसने कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका से इजाजत देने से इनकार कर दिया था. आज जब यह मामला आया तब पुलिस ने अदालत को बताया कि वह संबंधित संगठन को 17 शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत देने को तैयार है, जिसे अदालत ने मान लिया.
शर्तों में यह शामिल है कि किसी भी धर्म, सरकार या उनकी नीतियों के खिलाफ भाषण नहीं दिया जाएगा. भाषण केवल टीपू सुल्तान के जीवन के बारे में होना चाहिए. संगठन ने कहा कि टीपू सुल्तान की जन्मतिथि 20 नवंबर को बीत चुकी है ऐसे में वह 27 नवंबर को सभा करना चाहता है. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है, ऐसे में याचिकाकर्ता कोई और तारीख चुने। फिर संगठन ने नौ या 10 जनवरी का प्रस्ताव रखा, इस पर न्यायाधीश ने पुलिस को शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत देने का निर्देश दिया.

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