नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कंपनी लॉ अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा खुद को कथित तौर पर एक ब्रितानी नागरिक घोषित किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि न्यायालय सीबीआई को यह मामला दर्ज करने के निर्देश दे. प्रमुख न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायाधीश अमिताव रॉय की पीठ ने जनहित याचिका के साथ लगाये गये ‘दस्तावेज की प्रमाणिकता’ और कागजात प्राप्त किये जाने के तरीके पर सवाल उठाए. पीठ ने इस याचिका को ‘गैर-विचारणीय’ बताकर खारिज कर दिया.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया था. हाल में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने एक कंपनी बनाने के सिलसिले में खुद को अधिकारियों के समक्ष एक ब्रितानी नागरिक बताया था.