अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उस आपराधिक शिकायत पर अपना आदेश आज सुरक्षित रख लिया जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को कथित रुप से कांग्रेस और भाजपा से रिश्वत लेने और आप के पक्ष में मतदान करने के लिए उकसाने के लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2015 8:03 PM
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उस आपराधिक शिकायत पर अपना आदेश आज सुरक्षित रख लिया जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को कथित रुप से कांग्रेस और भाजपा से रिश्वत लेने और आप के पक्ष में मतदान करने के लिए उकसाने के लिए उनके खिलाफ मामला चलाने की मांग की गई थी.
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट बबरु भान ने शिकायतकर्ता अधिवक्ता इकरांत शर्मा की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिका पर 19 दिसम्बर को आदेश सुनाया जायेगा . सुनवायी के दौरान अधिवक्ता ने दलील दी कि केजरीवाल ने यह बयान कथित तौर पर अपनी तीन चुनावी रैलियों में दिया था और चुनाव आयोग ने भी इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया था.
इससे पहले, सब्जी मंडी पुलिस थाने के अधिकारियों ने अदालत के आदेश के अनुपालन में दायर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने टिप्पणी कथित तौर पर पश्चिमी दिल्ली में उत्तम नगर में एक जनसभा के दौरान की जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं पडता और शिकायत को उत्तम नगर पुलिस थाने को भेज दिया गया था.
इस पर शिकायतकर्ता ने दलील दी कि पुलिस किसी अन्य पहलू में नहीं गई और उसके केवल इतना कहा कि सब्जी मंडी पुलिस थानाक्षेत्र में कोई अपराध नहीं हुआ है. शर्मा ने अपनी अर्जी में केजरीवाल के खिलाफ उकसाने, रिश्वत की पेशकश या स्वीकार करने के कथित अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज करने तथा रिश्वत के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत सजा की मांग की है.

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