जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआइ फिर जांच करे : कोर्ट

नयी दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आज 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफसीबीआइ को फिर से जांच का आदेश दिया है.सीबीआइ ने जगदीश टाइटलर पर सीबीआइ कीक्लोजर रिपोर्टकोखारिज कर दिया. टाइटलर वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगे के आरोपी हैं. मालूम हो कि इससे पहले सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2015 6:18 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आज 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफसीबीआइ को फिर से जांच का आदेश दिया है.सीबीआइ ने जगदीश टाइटलर पर सीबीआइ कीक्लोजर रिपोर्टकोखारिज कर दिया.

टाइटलर वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगे के आरोपी हैं. मालूम हो कि इससे पहले सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट देकर अदालत में कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ उसे सबूत नहीं मिल रहे हैं. सीबीआइ भी जांच को तैयार है.

दंगा पीड़ितों ने टाइटलर को क्लीन चिट दिये जाने के मामले में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद उन्हें सीबीआइ बचा रही है. शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने सीबीआइ क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी.

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