अबु सलेम 2001 के जाली पासपोर्ट मामले में दोषी ठहराया गया
हैदराबाद: हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने प्रत्यर्पित माफिया सरगना अबु सलेम को 2001 के जाली पासपोर्ट मामले में आज दोषी ठहराया.विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एम वी रमण नायडू ने सलेम को काल्पनिक नाम के आधार पर और आंध्र प्रदेश के कुनरूल जिले के पते पर पासपोर्ट हासिल करने के लिए भारतीय दंड […]
हैदराबाद: हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने प्रत्यर्पित माफिया सरगना अबु सलेम को 2001 के जाली पासपोर्ट मामले में आज दोषी ठहराया.विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एम वी रमण नायडू ने सलेम को काल्पनिक नाम के आधार पर और आंध्र प्रदेश के कुनरूल जिले के पते पर पासपोर्ट हासिल करने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया.उसे सजा 28 नवंबर को सुनाई जाएगी.
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक टी वी रमण ने प्रेस ट्रस्ट को बताया कि सलेम को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 419, धारा 468 (धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल असली के तौर पर करने) के तहत दोषी ठहराया गया.चूंकि सलेम अदालत में मौजूद नहीं था इसलिए अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे 28 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए नोटिस जारी किया. सलेम नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद था. उसे हाल में ही ठाणे के जेल में स्थानांतरित कर किया गया.