सोनिया-राहुल को 19 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश
नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड केस में भूमिका मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर रखी गयी है. सोनिया गांधीवराहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे […]
नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड केस में भूमिका मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर रखी गयी है. सोनिया गांधीवराहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे जो भी अगली तारीख अभियुक्तों की पेशी की देगी, उस दिन अभियुक्त पेश होंगे. अदालत ने सिंघवी की अपील को स्वीकार कर सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर तय कर दी.
WATCH: 'Main Indira ji ki bahu hoon,aur kisi se nahi darti hoon' says Sonia Gandhi on #nationalherald casehttps://t.co/3NAbikHFD3
— ANI (@ANI) December 8, 2015
अदालत से बाहर आने के बाद सिंघवी ने मीडिया से कहा कि हम सभी अभियुक्तों की ओर से अदालत में पेश हुए, हमने माननीय मजिस्ट्रेट से कहा कि सारे अभियुक्त इस केस में अदालत में पेश होने को अत्यंत आतुर हैं. अत: जल्द पेश होने के लिए इस संबंध में नयी तारीख तय की जाये. जिसके बाद अदालत ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अब वह इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को दिन के तीन बजे करेगी. वहीं, याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैंने अदालत को इस मामले में हाईकोर्ट की आर्डन कॉपी दी. सिंघवी के आग्रह व आश्वस्ति को अदालत ने स्वीकार कर अब 19 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की है.
उधर, नेशनल हेराल्ड मामले को विपक्ष ने दुर्भावना की कार्रवाई बताकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी. वहीं, संसद परिसर में सोनिया ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और किसी से डरती नहीं हूं. उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर उल्टा सवाल किया कि आप बतायें मुझे क्यों परेशान होना चाहिए.
इससे पहले संसद भवन पहुंची सोनिया गांधी ने मीडिया से इस संबंध में कहा कि फैसला इस संबंध में कोर्ट को करना है. मीडिया के इस सवाल पर की क्या यह दुर्भावना पूर्वक की गयी कार्रवाई है, श्रीमती गांधी ने कहा कि इस पर फैसला आप लोग करें. सोनिया आज पार्टी सांसदों की बैठक ले रही हैं, जबकि उनके पुत्र व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने तमिलनाडु रवाना हो गये हैं.
उधर, संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के हंगामे पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इसमें सरकार कहा है, यह अदालत की कार्रवाई है.
उधर, कांग्रेस के द्वारा अपने शीर्ष नेतृत्व के बचाव में उठाये जाने वाले कदम के मद्देनजर सुब्रहमण्यम स्वामी ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस मामले में एकतरफा आदेश शीर्ष अदालत नहीं दे. ध्यान रहे कि इस मामले में स्वामी ने सोनिया, राहुल के अलावा उनके पारिवारिक मित्र सुमन दुबे, बुजुर्ग कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा व यंग इंडिया लीमिटेड कंपनी को आरोपी बनाया गया है.
उधर, स्वामी ने आज इस मामले में मीडिया से कहा है कि उन्हें अदालत में पेश होना होगा अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाना चाहिए. सोनिया, राहुल के सुप्रीम कोर्ट मूव करने के सवाल पर कहा कि ऐसे में उनका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, ताकि वे देश से भागे नहीं. वहीं, संसद पहुंची सोनिया गांधी ने मीडिया से कहा कि इस मामले में जो कुछ करना है, अदालत को करना है.
आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीन रावल ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने या फिर 6 अगस्त, 2014 के आदेश पर रोक लगाने की अवधि बढ़ाने का मौखिक अनुरोध किया गया. निचली अदालत ने पिछले साल 26 जून को स्वामी की शिकायत पर सभी आरोपियों को सात अगस्त, 2014 को अदालत में पेश होने का समन दिया था. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने 30 जुलाई, 2014 को हाइकोर्ट का रुख किया जिसने पिछले साल छह अगस्त को समन पर रोक लगा दी थी. भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वा रा दायर की गयी एक आपराधिक शिकायत के आधार पर इन नेताओं को समन जारी किये गये थे.
स्वामी का आरोप
1- भाजपा नेता एस स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति कथित तौर पर जब्त कर ली.
2- स्वामी का आरोप है कि पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को 90 करोड़ का ऋण दे दिया. इसके बाद पांच लाख रुपये से यंग इंडि यन कंपनी बनायी गयी, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्से दारी है. शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है.
3- इसके बाद के 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिये गये और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का ऋण चुकाना था. नौ करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को एसोसिएट जनरल लिमिटेड के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गये. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया. यानी यंग इंडियन को मुफ्त में स्वामित्व मिल गया.
4- स्वामी ने इस 90 करोड़ रुपये के प्रकरण में हवाला कारोबार का शक जताया है. यह भी आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाऊस की 1,600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. उनका आरोप है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजेएल की
संपत्ति का अधिकार दिया गया है.
5- हेराल्ड हाउस को फिलहाल पासपोर्ट ऑफिस के लिए किराये पर दिया गया है. स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी. उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
ये भी हैं आरोपित
सोनिया और राहुल के अलावा इस मामले के पांच अन्य आरोपी सुमन दुबे, मोती लाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया लिमिटेड को कल अदालत में पेश होना है. न्यायालय ने छह अगस्त, 2014 के अंतरिम आदेश को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया.
सोनिया व राहुल की दलील
दिल्ली हाईकोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के आरोपों से इनकार किया है. सोनिया और राहुल ने हाइकोर्ट में कहा कि कांग्रेस की संपत्ति उनकी निजी संपत्ति नहीं है.
कोर्ट का यह भी सवाल
अदालत ने अपने फैसले में एसोसि एटेड जर्नल्स लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण देने की जरूरत पर भी सवाल खड़े किये. ये नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक हैं. फैसले में कहा गया है ‘‘ब्याज मुक्त ऋण देने की क्या जरूरत है.
Subramanian Swamy and Congress leader Abhishek Manu Singhvi reach Patiala House Court in Delhi. pic.twitter.com/L385SBNndc
— ANI (@ANI_news) December 8, 2015
"I leave it on you to judge" says Congress President Sonia Gandhi when asked if it is political vendetta #NationalHerald
— ANI (@ANI_news) December 8, 2015