हरियाणा : पढे-लिखे ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

नयी दिल्ली :सुप्रीमकोर्ट ने हरियाणा के एक कानून में हाल में किए गये उन संशोधनों की वैधता गुरुवार को बरकरार रखी जिनके जरिए पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समेत विभिन्न मापदंड तय किए गये हैं. न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने कहा, रिट याचिका को खारिज किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2015 12:32 PM

नयी दिल्ली :सुप्रीमकोर्ट ने हरियाणा के एक कानून में हाल में किए गये उन संशोधनों की वैधता गुरुवार को बरकरार रखी जिनके जरिए पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समेत विभिन्न मापदंड तय किए गये हैं.

न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने कहा, रिट याचिका को खारिज किया जाता है. इस याचिका में हरियाणा के पंचायती राज :संशोधन: कानून 2015 की वैधता को चुनौती दी गयी थी, जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक को और महिला :सामान्य जाति: एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आठवीं को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रुप में निर्धारित करता है. हालांकि पंच पद का चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवीं कक्षा होगी.

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