उपहार कांड: निचली अदालत से सबूत छेड़छाड़ मामले में आरोप तय करने को कहा गया

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि निचली अदालत को 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के सबूतों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में सिनेमा मालिकों के खिलाफ आरोप तय करने के प्रयास करने चाहिए. इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गयी थी. न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2013 10:18 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि निचली अदालत को 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के सबूतों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में सिनेमा मालिकों के खिलाफ आरोप तय करने के प्रयास करने चाहिए. इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गयी थी.

न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी ने कहा, ‘‘निचली अदालत अगली सुनवाई वाले दिन आरोप तय करने का प्रयास करेगी.’’ उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर को इस विषय पर आगे की जानकारी दिये जाने को कहा.

अदालत ने उपहार कांड के पीड़ितों के संघ द्वारा दाखिल एक याचिका पर यह आदेश सुनाया. याचिका में गोपाल अंसल और उनके भाई सुशील अंसल के खिलाफ तेजी से मुकदमा चलाने की मांग की गयी है जो 2006 से निचली अदालत में लंबित है. संघ की संयोजक नीलम कृष्णमूर्ति ने अदालत में यह भी कहा कि 2008 में आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं.

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