हार्दिक की याचिका पर कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पटेल समुदाय के लिये आरक्षण के आन्दोलन के नेता हार्दिक पटेल की नई याचिका पर आज गुजरात सरकार से जवाब तलब किया. इस याचिका में हार्दिक ने उनके तथा अन्य के खिलाफ देशद्रोह का आरोप निरस्त करने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2015 9:03 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पटेल समुदाय के लिये आरक्षण के आन्दोलन के नेता हार्दिक पटेल की नई याचिका पर आज गुजरात सरकार से जवाब तलब किया. इस याचिका में हार्दिक ने उनके तथा अन्य के खिलाफ देशद्रोह का आरोप निरस्त करने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति जे एस खेहड और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही इस मामले को उच्च न्यायालय के एक अन्य आदेश के खिलाफ पहले से लंबित प्रकरण के साथ पांच जनवरी को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया.
हार्दिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से यह आरोप लगाया गया है क्योंकि सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई साजिश नहीं थी. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक यह ‘असंयमित भाषा’ के इस्तेमाल का मामला हो सकता है जिसके लिये दूसरे प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.
सिब्बल ने कहा, ‘‘ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मैं शासन को चुनौती दे रहा था. पूरा आन्दोलन पाटीदार समुदाय के लिये आरक्षण की मांग को लेकर था. हो सकता है कि असंयमित भाषा का प्रयोग हुआ हो और हो सकता है कि उसने कोई अन्य अपराध किया हो लेकिन सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के लिये नहीं.”

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