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गूगल ट्रांस्लेशन का प्रयोग करना मना है : महाराष्ट्र सरकार

नयी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है जो गूगल ट्रांस्लेशन की मदद से अपना काम चलाते थे. महाराष्ट्रा सरकार ने कर्मचारियों को एक निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक वे सरकारी और कार्यालय के कार्यों के लिए गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं. बकायदा सरकार ने इसे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 24, 2015 3:57 PM

नयी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है जो गूगल ट्रांस्लेशन की मदद से अपना काम चलाते थे. महाराष्ट्रा सरकार ने कर्मचारियों को एक निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक वे सरकारी और कार्यालय के कार्यों के लिए गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं. बकायदा सरकार ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. जिसमें यह कहा गया है कि दूसरे भाषा से अनुवाद के लिए गूगल का ट्रांस्लेशन का प्रयोग ना किया जाए.

गौरतलब हो कि गूगल ट्रांसलेशन कभी-कभार अर्थ का अनर्थ कर देता है. वह मशीनी रूप से ट्रांसलेशन करता है ना कि व्याकरण का ध्यान रखता है. हाल में अगस्त 2015 को गूगल में ट्रांस्लेट किया गया सर्कुलर ऐसा था जिससे उसका अर्थ ही बदल गया और सरकार फजीहत झेलनी पड़ी. उसके बाद राज्य के सूचना तकनीक विभा ने सरकारी रिजोल्यूशन जारी कर इससे ट्रांस्लेशन पर रोक लगा दी है.

सरकार द्वारा जारी कर्मचारियों के लिए अधिसूचना में कहा गया है कि वेबसाइट पर अपलोड किए गए सर्कुलर और जीआर के लिए संबंधित व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा. अधिसूचना में यह भी कहा गया है अनुवाद करते समय काफी सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है और अपलोड करने से पहले वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना आवश्यक है.

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