नयी दिल्ली : डीडीसीए मुद्दे पर एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग आमने-सामने आ गये हैं. दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए बने गोपाल सुब्रह्मण्यम जांच आयोग पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा है कि इस आयोग का गठन गैरकानूनी है, क्योंकि इसके गठन के लिए उपराज्यपाल और केंद्र की मंजूरी नहीं ली गयी है.
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डीडीसीए घोटाला : नजीब जंग कर सकते हैं जांच आयोग को रद्द करने की सिफारिश
नयी दिल्ली : डीडीसीए मुद्दे पर एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग आमने-सामने आ गये हैं. दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए बने गोपाल सुब्रह्मण्यम जांच आयोग पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा है कि इस आयोग का गठन गैरकानूनी है, क्योंकि इसके गठन के लिए […]
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को नजीब जंग ने गृह मंत्रालय से कहा कि केजरीवाल सरकार की ओर से गठित यह जांच आयोग अवैध है. सूत्रों के मुताबिक LG ने कमीशन ऑफ एन्क्वाइअरी एक्ट, 1952 का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है और इसलिए दिल्ली सरकार बिना केंद्र और उपराज्यपाल की स्वीकृति के जांच का आदेश नहीं दे सकती.
गौरतलब है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है. यहां कोई भी आयोग राज्यपाल के मार्फत केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही गठित किया जा सकता है. इसी तर्क के आधार पर सीएनजी फिटनेस किट स्कैम की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से गठित आयोग को भी उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था.इसलिए ऐसा संभव है कि केंद्र सरकार शुक्रवार को नजीब जंग की ओर से आयोग को रद्द करने की सिफारिश पर विचार कर सकती है.
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