नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार के 10 सालों के भीतर राज्य में पूर्णत: शराब बंद करने की नीति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के बार में शराब बैन की नीति को जारी रखा है. केरलकी ओमन चांडी सरकार ने पिछले साल एक नीति पेश की थी, जिसके अनुसार, केरल को अगले दस साल में पूर्णत: शराब मुक्त राज्य बना देना है. इससे सिर्फ पांच सितारा होटलों को छूट दी गयी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दो, तीन व चार सितारा बार वालों की शराब परोसने की अनुमति मांगे जाने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया. वहां सिर्फ पांच सितारा होटलों में शराब परोसी जा सकेगी.
उल्लेखनीय है कि केरल में राष्ट्रीय औसत से शराब की प्रति व्यक्ति खपत दोगुणी है. वहां औसतन एक आदमी प्रति वर्ष 8.3 लीटर शराब पीता है. राज्य में मात्र 22 सितारा होटलें हैं, जिन्हें शराब परोसने का लाइसेंस दिया गया है. इसके अलावा 732 ऐसी दुकानें हैं, जहां सरकार की शराब की आपूर्ति करती है और सिर्फ वहीं से शराब खरीदी जा सकती है.