ऑड इवेन फार्मूले में महिलाओं को छूट पर HC ने केजरीवाल से मांगा जवाब

नयी दिल्‍ली : दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली सरकार से ऑड-इवेन फार्मूले में महिलाओं और दुपहिया वाहनों को छूट दिये जाने पर जवाब मांगा है. अदालत में इस छूट को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका कह सुनवाई करते हुए अदालत ने 6 जनवरी तक दिल्‍ली सरकार से जवाब दायर करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 30, 2015 3:08 PM

नयी दिल्‍ली : दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली सरकार से ऑड-इवेन फार्मूले में महिलाओं और दुपहिया वाहनों को छूट दिये जाने पर जवाब मांगा है. अदालत में इस छूट को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका कह सुनवाई करते हुए अदालत ने 6 जनवरी तक दिल्‍ली सरकार से जवाब दायर करने को कहा है. गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने ऑड-इवेन फार्मूले का ड्राफ्ट जारी करते हुए बताया कि ऑड-इवेन फार्मूला फिलहाल केवल प्राइवेट कार पर लागू होगा.

यदि यह फार्मूला कार पर लागू करने में परेशानी नहीं हुई तो इसे दो पहिया वाहनों पर भी लागू किया जाएगा. लोगों को ज्यादा परेशानी न हो इसके लिए हमने 10 हजार ऑटो को पहले ही परमिट दे दी है. दिल्ली सरकार की ओर से पूछो एप चालू किया गया है जिससे आप ऑटो अपने घर पर मंगवा सकते हैं. ऑड-इवेन फॉर्मूले के तहत राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, चीफ जस्टीस, हाई कोर्ट के जस्टीस, गर्वनर, एलजी, राज्य के मुख्‍यमंत्री, एम्बुलेंस, स्कूल बस, सेना की गाड़ी, एसपीजी, सीएनजी, जेल की गाडी, दमकल की गाड़ी, महिला वाहन चालक, सीएनजी की गाडी जैसे वाहन नहीं आयेंगे.

यह नियम रविवार को छोड़कर सभी दिन लागू होगा. नियम सुबह आठ बजे से शाम के आठ बजे तक लागू होंगे. यदि कोई इस नियम को तोड़ता है तो उससे 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. एक दिन में एक बार ही जुर्माना वसूला जायेगा.

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