IAS के निलंबन के लिए PM की सहमति अनिवार्य

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बिना निलंबित नहीं किया जा सकेगा. इस कदम का उद्देश्य नौकरशाहों को बिना किसी राजनीतिक खौफ के सही फैसले करने की आजादी देना है. संशोधित नियमों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों….आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस….को भी राहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 30, 2015 8:14 PM
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नयी दिल्ली : केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बिना निलंबित नहीं किया जा सकेगा. इस कदम का उद्देश्य नौकरशाहों को बिना किसी राजनीतिक खौफ के सही फैसले करने की आजादी देना है.

संशोधित नियमों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों….आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस….को भी राहत प्रदान की गई है जो विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं. इसके तहत यदि राज्‍यों द्वारा किसी अधिकारी को निलंबित किया जाता है तो केंद्र को 48 घंटे के भीतर सूचित करना होगा तथा 15 दिन के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी.

नियमों में केंद्र एवं राज्यों द्वारा किसी अधिकारी के निलंबन की अवधि तीन महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है. निलंबन आदेश यदि बढ़ाया जाता है तो वह वर्तमान के छह महीने की अवधि की जगह चार महीने तक वैध होगा. नये नियमों में कहा गया है, ‘‘ केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को केवल क्रेंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों पर ही निलंबित किया जाएगा.’

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