नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट नेआज जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए आप सरकार से पूछाहै कि वह सम-विषम योजना को एक सप्ताह तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती?हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको यह मानना होगा कि आपके पास जनता को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं है.
इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक से सात जनवरी के बीच दर्ज प्रदूषण के स्तर से जुड़े आंकड़ेसरकारसे मांगे हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार पंद्रह दिन खत्म होने का इंतजार नही करें. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि छह दिन बीत गये लेकिन अभी तक दिल्ली के प्रदूषण स्तर पर सम-विषम योजना के असर पर आंकड़े एकत्रित क्यों नहीं किया गया. सरकार इस योजना को पंद्रह दिनों तक क्यों जारी रखना चाहती है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला करीब दस से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने यह योजना पायलेट के तौर पर लिया है, इसलिए दो दिन और देख सकते हैं. फिरआकड़े सेइसे देखाजा सकता हैं कि इससे कितना फायदा हुआ है.