15 जनवरी तक चलेगा ”Odd-Even” फॉर्मूला

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार का ऑड-इवन फॉर्मूला 15 जनवरी तक चलेगा. इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. यह फार्मूला 15 जनवरी तक जारी रहेगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2016 8:55 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार का ऑड-इवन फॉर्मूला 15 जनवरी तक चलेगा. इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. यह फार्मूला 15 जनवरी तक जारी रहेगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर ध्‍यान दे.

कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी मुकर्रर की है.कोर्ट ने कहा कि अगर इसे आगे बढ़ाना है तो याचिकाकर्ता के उठाए सवालों पर विचार किया जाए. उल्‍लेखनीय है कि शुक्रवार को हाइकोर्ट ने मामले पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा लिया था.हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मैं कोर्ट को दिल्ली की जनता के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए धन्यवाद देता हूं.

मुख्य न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक पीठ ने कहा कि हालांकि योजना के कार्यान्वयन से समाज के एक वर्ग को मुश्किल हो सकती है लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधिकार को ऐसे नीतिगत निर्णय के सुधार पर विचार करने के लिए नहीं बढाया जा सकता. पीठ ने कहा ‘‘अधिसूचना के तहत रोक केवल 15 दिन की सीमित अवधि तक है और यह भी कहा गया है कि योजना को यह देखने के लिए लागू किया गया है कि क्या इससे प्रदूषण का स्तर घटता है या नहीं। यह देखते हुए हमारा विचार है कि इसमें इस अदालत के हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है.’

साथ ही अदालत ने 12 पृष्ठ के अपने आदेश में यह भी कहा ‘‘कार्यान्वयन से भले ही समाज के एक वर्ग को परेशानी हो लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधिकार को ऐसे नीतिगत निर्णय के सुधार पर विचार करने के लिए या यह पता लगाने के लिए नहीं बढाया जा सकता कि क्या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है.

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