हजारे,केजरीवाल और अन्य के खिलाफ याचिका खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी. अदालत ने दिल्ली पुलिस के इन्हें क्लीन चिट देने के बाद याचिका खारिज कर दी. याचिका में इन लोगों के खिलाफ ‘अन्ना एसएमएस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2013 7:32 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी. अदालत ने दिल्ली पुलिस के इन्हें क्लीन चिट देने के बाद याचिका खारिज कर दी.

याचिका में इन लोगों के खिलाफ ‘अन्ना एसएमएस कार्ड’ बेचकर चार करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने दिल्ली निवासी रुमल सिंह की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी जब दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘‘कोई भी अपराध का मामला नहीं बनता है और याचिका पर किसी पुलिसिया कार्रवाई की जरुरत नहीं है.’’ सिंह ने खुद को केजरीवाल नीत इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) का सदस्य बताया था.

एसएमएस कार्ड की शुरुआत की गई और एक साल के लिए हजारे नीत अभियान की गतिविधियों के बारे में सूचना प्रदान करने का वादा किया गया था और उनकी टीम के पूर्व सदस्यों ने 100 करोड़ रपये जुटाए लेकिन इसे बिना संतोषजनक जवाब के समय से पहले ही बंद कर दिया गया.

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