मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज अभिनेता सलमान खान को मुचलका भरने के लिए अतिरिक्त दो हफ्ते का समय दिया है. साल 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में उन्हें बरी करने के दौरान यह मुचलका भरने का निर्देश दिया गया था. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एआर जोशी ने 10 दिसंबर को सलमान को बरी कर दिया था और निचली अदालत के उस आदेश को रद्द तथा निरस्त कर दिया था जिसके तहत अभिनेता को पांच साल की कैद की सजा सुनायी गयी थी.
साल 2002 में शराब के नशे में कथित तौर पर कार चलाने और उपनगरीय बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने को लेकर उन्हें यह सजा सुनाई गई थी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. सलमान को निचली अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराया था.
अभिनेता ने इस दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की थी और उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया था तथा सलमान को बरी कर दिया था. न्यायमूर्ति जोशी ने सलमान को बरी करने के दौरान उन्हें 25,000 रुपये के दो मुचलके भरने का आदेश दिया था. इन्हें दो हफ्ते के अंदर भरा जाना था.