शीना बोरा हत्याकांड : सीबीआई को इंद्राणी, अन्य से पूछताछ की इजाजत मिली

मुंबई : एक स्थानीय अदालत ने आज सीबीआई को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य गिरफ्तार आरोपियों से फिर से पूछताछ करने की इजाजत दे दी. सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हम इंद्राणी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्याम राय से जेल में पूछताछ करना चाहते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2016 9:04 PM

मुंबई : एक स्थानीय अदालत ने आज सीबीआई को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य गिरफ्तार आरोपियों से फिर से पूछताछ करने की इजाजत दे दी. सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हम इंद्राणी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्याम राय से जेल में पूछताछ करना चाहते हैं.” सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एच एस महाजन ने जांच एजेंसी की अर्जी मंजूर कर ली.

बहरहाल, एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सत्र अदालत (विशेष सीबीआई अदालत) के उस आदेश को पेश करे जिसमें इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी के लिए भी ऐसा ही आदेश हासिल किया गया था. सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा कि इंद्राणी और दो अन्य की ओर से बताए गए तथ्यों की सच्चाई की परख पीटर से कराने की जरुरत है.

पीटर के वकील कुशल मोर ने कहा, ‘‘मजिस्ट्रेट अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सत्र अदालत के आदेश को पेश करे. पीटर से पूछताछ करने के मुद्दे पर अदालत ने कल तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.” इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है. चारों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

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