स्वामी की याचिका पर पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस
नयी दिल्ली : जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा वर्ष 2011 में मुंबई के एक दैनिक अखबार में एक ‘भड़काऊ’ लेख लिखने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज पुलिस से जवाब तलब किया है. स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि […]
नयी दिल्ली : जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा वर्ष 2011 में मुंबई के एक दैनिक अखबार में एक ‘भड़काऊ’ लेख लिखने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज पुलिस से जवाब तलब किया है. स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस द्वारा 21 महीने तक जो भी जांच की गई उसमें उसे समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली कोई भी सामग्री नहीं मिली है और इस आधार पर उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द कर दी जानी चाहिए.
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कैलाश गंभीर ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और उसे 26 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि जुलाई 2011 में कथित रुप से एक भड़काऊ लेख लिखने के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अक्टूबर 2011 में स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. स्वामी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के टी एस तुलसी ने अदालत में कहा कि स्वामी ने भारत में आतंकवाद के विषय पर वर्ष 2005 में एक किताब लिखी थी और तब इसकी सामग्री के कारण कोई सांप्रदायिक अशांति नहीं फैली थी, लेकिन इसी किताब के आधार पर एक लेख लिखना आपत्तिजनक लगने लग जाता है.