1997 धमाका: अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल
नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 1997 के सदर बाजार विस्फोट कांड में लश्कर-ए-तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया है. सदर बाजार में हुए धमाके में कई लोग जख्मी हो गए थे. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल की अदालत में पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया जिस पर आज मजिस्ट्रेट […]
नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 1997 के सदर बाजार विस्फोट कांड में लश्कर-ए-तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया है. सदर बाजार में हुए धमाके में कई लोग जख्मी हो गए थे.
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल की अदालत में पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया जिस पर आज मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया. भारतीय दंड संहिता की धारा 324 :खतरनाक हथियार से जानबूझकर किसी को घायल करना), 307 (हत्या की कोशिश) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत टुंडा के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है.
आरोप-पत्र में विशेष शाखा ने कहा कि टुंडा उस साजिश का हिस्सा था जिसे अंजाम दिए जाने से 1 अक्तूबर 1997 को सदर बाजार में एक और कुतुब रोड में एक बम धमाका हुआ. इन बम धमाकों में कई लोग जख्मी हो गए थे.
विशेष शाखा ने कहा कि जांच के दौरान दो अन्य आरोपी- मोहम्मद शकील उर्फ हमजा और मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने खुलासा किया था कि टुंडा के कहने पर बम धमाकों को अंजाम दिया गया था. बहरहाल, शकील को 17 अप्रैल 1999 को अदालत ने आरोप-मुक्त कर दिया था और आमिर को भी 26 अप्रैल 2001 को मामले में बरी कर दिया गया.पुलिस ने अपने आरोप-पत्र में दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद 72 साल के टुंडा से पूछताछ की गयी थी और उसने जांच अधिकारियों को बताया था कि वह उस साजिश में शामिल था जिसके तहत दोनों धमाके अंजाम दिए गए थे.अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों के सिलसिले में टुंडा अभी न्यायिक हिरासत में है.