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किराये की कोख से मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलेगी छह महीने की छुट्टी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार की महिला कर्मचारी किराये की कोख (सरोगेसी)के मामले में 180 दिनों तक का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं. एक सरकारी संकल्प के अनुसार महिला कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों के पास अग्रिम आवेदन करना होगा जो आवेदनों पर फैसला करेंगे. सरकारी संकल्प में कहा गया है कि उन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद […]

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार की महिला कर्मचारी किराये की कोख (सरोगेसी)के मामले में 180 दिनों तक का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं. एक सरकारी संकल्प के अनुसार महिला कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों के पास अग्रिम आवेदन करना होगा जो आवेदनों पर फैसला करेंगे.

सरकारी संकल्प में कहा गया है कि उन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सरोगेसी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पेश करने होंगे.यह अवकाश शिशु के पैदा होने की तारीख से लागू होगा और कर्मचारी के सेवा काल में एक ही बार यह अवकाश मिलेगा.बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल आदेश दिया था कि सरोगेसी के मामले में भी महिला मातृत्च अवकाश की हकदार हैं.

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