पुलिस अवमानना कार्रवाई : ”आप” नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी जिन्होंने निचली अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया. मामला वर्ष 2014 की मध्यरात्रि को छापेमारी के दौरान कुछ अफ्रीकी महिलाओं […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी जिन्होंने निचली अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया. मामला वर्ष 2014 की मध्यरात्रि को छापेमारी के दौरान कुछ अफ्रीकी महिलाओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है.
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंतनाथ की पीठ ने कहा कि अदालत के एकल न्यायाधीश ने भारती की याचिका खारिज कर ठीक काम किया है जिसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई.
पीठ ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जरती है क्योंकि यह विचार योग्य नहीं है.” भारती की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रामजेठमलानी ने कहा था कि जांच में 13 खामियां पाते हुए निचली अदालत ने 27 अक्तूबर 2014 की याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि मामले की आगे की जांच के लिए याचिका पर जवाब दें.
उन्होंने कहा कि निचली अदालत से निर्देश मिलने के बावजूद अभी तक पुलिस ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ ने 17 दिसम्बर 2015 को भारती की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जवाब दाखिल नहीं करना दीवानी अवमानना नहीं है.