सोलर घोटाला : आेमन चांडी पर FIR का आदेश देने वाले जज ने VRS की अनुमति मांगी

त्रिशूर : केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी और उर्जा मंत्री आर्यदन मोहम्मद के खिलाफ सौर घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के विशेष न्यायाधीश एसएस वासन के आदेश पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने और उनके खिलाफकड़ी टिप्पणी करने के कुछ घंटे बाद वासन ने आज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति मांगी. अदालत सूत्रों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 29, 2016 7:21 PM

त्रिशूर : केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी और उर्जा मंत्री आर्यदन मोहम्मद के खिलाफ सौर घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के विशेष न्यायाधीश एसएस वासन के आदेश पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने और उनके खिलाफकड़ी टिप्पणी करने के कुछ घंटे बाद वासन ने आज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति मांगी.

अदालत सूत्रों ने पीटीआइ को बताया कि वासन ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक अनुरोध भेजकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति मांगी है.

उच्च न्यायालय ने सतर्कता अदालत के उस आदेश पर आज रोक लगा दी जिसमें उसने रजिस्ट्रार को चांडी और मोहम्मद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. उच्च न्यायालय ने साथ ही कहा कि ‘‘न्यायाधीश ने अपने अधिकार का स्वभाव और उसकी सीमाएं जाने बिना यंत्रवत तरीके से कार्य किया.’ उच्च न्यायालय ने साथ ही प्रशासनिक अनुभाग को निर्देश दिया कि वह वासन के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार करे. अदालत ने कहा कि ‘‘सतर्कता अदालत क्षेत्राधिकार की त्रुटियों से ग्रस्त है.’ वासन ने कल अपने आदेश में कहा था कि ‘‘कानून के समक्ष सभी एकसमान हैं चाहे वह गांव का कोई व्यक्ति हो या एक मुख्यमंत्री.’ सतर्कता अदालत का उक्त आदेश पीडी जोसेफ की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर और सौर घोटाला आरोपी सरिता एस नायर की ओर से लगाये गए गंभीर आरोपों के बाद आया कि फर्जी सौर कंपनी के लिए निर्णय हासिल करने के लिए चांडी को 1.90 करोड़ रुपये की रिश्वत और मोहम्मद को 40 लाख रुपये की रिश्वत का भुगतान किया गया है.

आदेश से एक राजनीतिक बवंडर खडा हो गया था तथा माकपा नीत विपक्षी एलडीएफ ने चांडी के त्यागपत्र की मांग को लेकर आंदोलनशुरू कर दिया.

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