नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा कानून पर आज गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगायी. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर गुजरात में खाद्य सुरक्षा कानून क्यों लागू नहीं हो सका. अदालत ने नाराजगी प्रकट करते हुए पूछा कि क्या गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है. क्या गुजरात कोई अनूठा राज्य है. क्या संसद का बनाया कानून गुजरात पर लागू नहीं होता. क्या देश का कोई राज्य यह कह सकता है कि संसद का कानून वह नहीं मान सकता. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से पूछा है कि क्यों उसे इसे लागू करने में परेशानी हो रही है.
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि क्या आप संसद के द्वारा बनाये गये नियम को लागू नहीं करके संघ से अलग राह पर जाना चाहते हैं. अदालत ने पूछा कि क्या कोई राज्य सीआइपीसी या आइपीसी को भी इसी आधार पर मानने से इनकार कर सकता है. आज गुजरात ने कहा है, कल दूसरे राज्य कहेंगे. शीर्ष अदालत ने इस संबंध में 10 फरवरी तक जवाब मांगा है.
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब गुजरात ने कहा है कि सूखा प्रभावित लोगों को वह खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है औरफिलहाल वह इसे लागू नहीं कर सका है. शीर्ष अदालत ने हरियाणासरकार से भी पूछा उन्होंने अपने प्रदेश को अभी तक सूखाग्रस्त राज्य क्यों नहीं घोषित किया है. वहां कितनी बारिश हुईहै. वहीं उत्तरप्रदेश सरकार से पूछा कि आखिर बुंदेलखंड को अबतक सूखा प्रभावित घोषितक्यों नहीं किया गया है.
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को 10 फरवरी तक एक हलफनामा दायर कर सूखे से निबटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्योरा भी मांगा है.