सरोगेसी के जरिये मां बनने वाली महिला भी मातृत्व अवकाश की हकदार : कोर्ट

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किराये की कोख की प्रक्रिया के जरिये मां बनने वाली महिला किसी भी अन्य महिला की तरह ही छह महीने के मातृत्व अवकाश की हकदार है. न्यायमूर्ति अनूप मोहता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने 29 जनवरी को सुनाए अपने आदेश में कहा, ‘‘बाल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2016 8:54 PM

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किराये की कोख की प्रक्रिया के जरिये मां बनने वाली महिला किसी भी अन्य महिला की तरह ही छह महीने के मातृत्व अवकाश की हकदार है.

न्यायमूर्ति अनूप मोहता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने 29 जनवरी को सुनाए अपने आदेश में कहा, ‘‘बाल दत्तकग्रहण अवकाश एवं नियम के नियम संख्या 551 (सी) और (ई) पर विचार करते हुए, हमने पाया कि अंतरिम राहत मंजूर करने का मामला बनता है क्योंकि इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो सरोगेसी प्रक्रिया के जरिये मां बनने वाली एक महिला को मातृत्व अवकाश से बेदखल करे.”
इसके बाद न्यायाधीशों ने अंतरिम राहत मंजूर करते हुए सेंट्रल रेलवे को उसकी महिला कर्मचारी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया. इस महिला ने अवकाश आवेदन निरस्त करने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी थी. अदालत ने इस मामले के निपटारे के लिए 11 मार्च की तारीख तय की.

Next Article

Exit mobile version