उच्च न्यायालय ने हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश पर सरकार की राय मांगी

मुंबई : मुबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के हाजी अली ट्रस्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपनी राय दे. चूंकि यह संवेदनशील मामला है न्यायमूर्ति वी एम कानाडे के नेतृत्व वाली पीठ ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 3, 2016 6:54 PM

मुंबई : मुबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के हाजी अली ट्रस्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपनी राय दे.

चूंकि यह संवेदनशील मामला है न्यायमूर्ति वी एम कानाडे के नेतृत्व वाली पीठ ने महाधिवक्ता श्रीहरि अनेय से कहा कि वह 9 फरवरी को राज्य की तरफ से दलीलें पेश करे कि क्या महिलाओं को दरगाह के मुख्य भाग में प्रवेश की अनुपति दी जानी चाहिए या नहीं. यह पहला मौका है जब राज्य को दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के बारे में राय देने का कहा गया है.

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