नयी दिल्ली :दिल्ली के हाईकोर्ट में वकील वृंदा ग्रोवर और सुशील बजाज ने कन्हैया के बेल के लिए आवेदन दिया है. दोनों वकीलों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा दी है. उन्हें उस वक्त भी कड़ी सुरक्षा दी गयी जब वह कन्हैया के बेल के लिए आवेदन देने गये थे. आज कन्हैया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी. कन्हैया के वकीलों ने तथ्य इकट्ठा करने के लिए समय मांगा था जिसके कारण यह सुनवाई अब अगले हफ्ते हो सकती है.
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत जाने की सलाह दी है. कन्हैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप अर्जी लेकर हाईकोर्ट के पास जाएं. आपकी याचिका यहां लंबित रहेगी. दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि नियमों के हिसाब से ज़मानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जा सकता है.
जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कन्हैया के वकील से पूछा कि ज़मानत याचिका लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आये, निचली अदालतों में आपकी ओर से याचिका क्यों नहीं दायर की गयी. इसपर कन्हैया के वकील ने कहा की उनको पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में वकीलों के हंगामे की वजह से इन्साफ नहीं मिल सकता तभी हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कन्हैया के वकील ने कहा की पटियाला हाउस कोर्ट में वकील न सिर्फ कन्हैया बल्कि उनके वकीलों और साथियों को भी नहीं जाने दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं.
कन्हैया के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- पुलिस की तरफ से भी रिमांड की मांग नहीं की गई थी. वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने अपनी दलील में कहा कि मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक नहीं, 15 फरवरी को तो कन्हैया को वहां पेश हीनहीं किया गया. दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत ने कहा कि नियमों के हिसाब से ज़मानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जा सकता है.
जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया के वकील से पूछा कि क्या सुरक्षा मिलेगी तो पटियाला कोर्ट जाएंगे? कोर्ट ने उन्हें जमानत की याचिका लेकर निचली अदालत या हाईकोर्ट जाने की सलाह दी.
वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पटियाला हाउस कोर्ट हिंसा के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की.