जेटली मानहानि मामला : अदालत ने आदेश नौ मार्च के लिए सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने डीडीसीए विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि की आपराधिक शिकायत पर अपना आदेश नौ मार्च को सुनाने के लिए सुरक्षित रखा. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने इससे पूर्व आदेश के लिए आज की तारीख […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 23, 2016 5:42 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने डीडीसीए विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि की आपराधिक शिकायत पर अपना आदेश नौ मार्च को सुनाने के लिए सुरक्षित रखा.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने इससे पूर्व आदेश के लिए आज की तारीख तय की थी. उन्होंने शिकायत पर अगली तारीख को सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रखा जिसमें जेटली ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आप नेताओं ने मानहानि वाले ये बयान दिये थे कि उन्होंने और उनके परिवार ने खेल प्रबंधन कंपनी मैसर्स 21स्ट सेंचुरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर आर्थिक फायदे हासिल किये.
अदालत ने शिकायत पर दलीलों को सुनने, उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों को पढ़ने और मामले में दर्ज फरियादी गवाहों के बयान पढ़ने के बाद 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था. अदालत ने मामले में जेटली और अन्य फरियादी गवाहों के बयान दर्ज किये थे.
जेटली पांच जनवरी को अदालत में पेश हुए थे और कहा था कि केजरीवाल और पांच आप नेताओं ने झूठे और अपमानजनक बयान दिये थे. उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने फायदे के लिए डीडीसीए से धन निकाला था. पांच आप नेताओं में कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेई शामिल हैं.

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