नयी दिल्ली : हार्दिक पटेल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाटिदार आंदोलन के समय सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर चिंता जतायी है. कोर्ट ने कहा कि इस नुकसान की भरपाई नुकसान पहुंचाने वालों से की जाए. ऐसी व्यवस्था बनायी जाए कि कि नुकसान की भरपाई नुकसान पहुंचाने वाले करें. अदालत ने कहा कि आंदोलनों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा, कांग्रेस या किसी भी संगठन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंदोलनकारी देश को बंधक नहीं बना सकते.
अदालत को आंदोलनों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जवाबदेही तय करने की खातिर मानक तय करने होंगे. अदालत में सुनवाई से पहले भाजपा शासित गुजरात सरकार और पटेल के बीच समझौते की खबरे भी आ रही थीं. हार्दिक पटेल का कनहा है कि वह आरक्षण के अलावे और किसी भी प्रकार के समझौते में नहीं पड़ेगा, जबकि सरकार कुछ और रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है.