दिग्विजय सिंह को कोर्ट से मिली जमानत

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय में कुछ भर्तियों में हुए कथित घोटाले मामले में कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज यहां भोपाल जिला अदालत में पेश हुए. कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उ्हें जमानत दे दी.सिंह आज पूर्वाह्न यहां विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 27, 2016 3:18 PM

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय में कुछ भर्तियों में हुए कथित घोटाले मामले में कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज यहां भोपाल जिला अदालत में पेश हुए. कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उ्हें जमानत दे दी.सिंह आज पूर्वाह्न यहां विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत में अपने वकीलों के साथ पेश हुए. उनके साथ कई कांग्रेस नेता एवं उनके समर्थक मौजूद थे.

अदालत ने कल उस समय सिंह के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जब वह इस मामले में पुलिस द्वारा दायर की गयी 169 पृष्ठों की पूरक चार्जशीट पेश किए जाते वक्त सम्मन के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे.

सिंह के साथ अदालत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं उनके वकील विवेक तन्खा मौजूद थे. वह आज सुबह लगभग साढे ग्यारह बजे अपने समर्थकों सहित अदालत पहुंचे थे.

पुलिस द्वारा विधानसभा सचिवालय में कथित भर्ती घोटाले मामले में कल अदालत में पूरक चार्जशीट पेश किए जाते समय के. के. कौशल एवं ए. के. प्यासी सहित सात आरोपी मौजूद थे, जिन्हें तीस-तीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी थी. कौशल एवं प्यासी मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अधिकारी हैं.

इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले पिछले साल पुलिस ने सिंह से लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की थी। यह मामला 1993 एवं 2003 का है, जब राज्य विधानसभा सचिवालय में कुछ भर्तियों में अनियमितताओं का आरोप है. उस समय सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे.

गौरतलब है कि पुलिस पूछताछ में सिंह ने कहा था कि विधानसभा सचिवालय में सभी नियुक्तियां मंत्रिमण्डल की मंजूरी और तय नियमों के तहत ही की गई थीं। इस मामले में सभी आरोपियों पर जालसाजी, ठगी, साजिश एवं पद के दुरुपयोग के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए गए हैं.

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