आसाराम मामला: गवाहों के लापता होने पर न्यायालय का सीबीआई जांच का आदेश देने से इंकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामलों के एक गवाह के रहस्यमयी ढंग से लापता होने और अन्य गवाहों पर हमलों की सीबीआई जांच के आदेश देने से आज इंकार कर दिया. न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की पीठ ने कहा कि इस मामले को इलाहाबाद उच्च […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 4, 2016 7:46 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामलों के एक गवाह के रहस्यमयी ढंग से लापता होने और अन्य गवाहों पर हमलों की सीबीआई जांच के आदेश देने से आज इंकार कर दिया.

न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की पीठ ने कहा कि इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है क्योंकि इस संदर्भ में शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई हैं. अगर ऐसी कोई याचिका दायर की जाती है तो उच्च न्यायालय को इस मामले गौर पर करने की जरुरत होगी और इसके गुण-दोष के हिसाब से इसका निस्तारण करना होगा.
उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दिए जाने के बाद याचिका दायर करने वाले बेनेट कास्टेलिना नेे उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस लेने पर सहमति जता थी. याचिकाकर्ता राहुल सचान के लापता होने की बात संज्ञान में लाया था. राहुल आसाराम के खिलाफ मामले में गवाह है.

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