दीपदा दरवाजा दंगा मामला: 21 दोषियों को जमानत मिली
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 के दीपदा दरवाजा दंगे के मामले में दोषी करार दिए गए 21 लोगों को सशर्त जमानत दे दी. न्यायमूर्ति केएस झावेरी तथा न्यायमूर्ति केजे ठक्कर की पीठ ने कहा कि अगर किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो प्रदेश सरकार अथवा विशेष जांच दल (एसआईटी) जमानत रद्द कराने […]
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 के दीपदा दरवाजा दंगे के मामले में दोषी करार दिए गए 21 लोगों को सशर्त जमानत दे दी. न्यायमूर्ति केएस झावेरी तथा न्यायमूर्ति केजे ठक्कर की पीठ ने कहा कि अगर किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो प्रदेश सरकार अथवा विशेष जांच दल (एसआईटी) जमानत रद्द कराने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.मेहसाणा जिले में दीपदा दरवाजा इलाके में 28 फरवरी, 2002 को दो बच्चों और 65 वर्षीय महिला सहित 11 लोगों की हत्या कर दी गई.