अदालत ने पोत मामले में 10 इरानियों, एक पाकस्तिानी को बरी किया

कोच्चि : यहां एक विशेष एनआइए अदालत ने केरल के अपतटीय क्षेत्र में पिछले साल पकड़े गए एक ईरानी पोत से गिरफ्तार 10 इरानियों और एक पाकिस्तानी नागरिक को बरी कर दिया है. जांच एजेंसी द्वारा आरोपपत्र में इन लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के बाद अदालत का यह फैसला आया. मामले में फैसला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 18, 2016 3:42 PM

कोच्चि : यहां एक विशेष एनआइए अदालत ने केरल के अपतटीय क्षेत्र में पिछले साल पकड़े गए एक ईरानी पोत से गिरफ्तार 10 इरानियों और एक पाकिस्तानी नागरिक को बरी कर दिया है. जांच एजेंसी द्वारा आरोपपत्र में इन लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के बाद अदालत का यह फैसला आया.

मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने हालांकि कहा कि जहाज के कैप्टन पर मामूली अपराध का आरोप लगाया गया है तथा उसे कुछ और समय के लिए जेल में रखा जा सकता है.

विशेष एनआइए अदालत के न्यायाधीश केएम बालचंद्रन ने चालक दल के 11 सदस्यों को सूचित किया कि उन्हें एनआइए उचित यात्रा दस्तावेज मुहैया कराएगी.

सभी 12 आरोपी फिलहाल कक्कनाड जिला जेल में बंद हैं.

अदालत ने संकेत दिया कि कैप्टन से संबंधित मामले में कोई आदेश दो सप्ताह के भीतर दिए जाने की संभावना है तथा मामले में 28 मार्च को सुनवाई होगी.

इसने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय :एफआरआरओ: को चालक दल के 11 सदस्यों को लेने कानिर्देश दिया है, ताकि उनकी वापसी की प्रक्रियाएं शुरू की जा सकें.

इस बीच, एनआइए सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने इन लोगों की वापसी के लिए इरानी दूतावास और पाकिस्तानी उच्चायोग से संपर्क किया है.

मामले मेंविस्तृत और वैज्ञानिक जांच करने वाली एनआइए ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि चालक दल के सदस्यों का किसी आतंकी संगठन या अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया से संपर्क नहीं पाया गया है.

एनआइए सूत्रों ने कहा है, पोत के कैप्टन पर भारत के समुद्री क्षेत्र :विदेशी पोतों द्वारा मछली पकड़ने के नियमन: कानून 1981 के उल्लंघन का आरोप लगाया है. मामले में चालक दल के किसी अन्य सदस्य पर आरोप नहीं लगाया गया है.’ आरोपपत्र यहां विशेष एनआइए अदालत में 14 मार्च को दायर किया गया था.

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